July 12, 2025

    Service Book में Name Change: आसान प्रक्रिया (2025)

    Service Book/सेवा अभिलेख में नाम बदलना—अफिडेविट, विवाह प्रमाणपत्र/गजट के साथ विभागीय आवेदन, नोटिंग/ऑर्डर और HR सिस्टम अपडेट के आसान चरण।

    परिचय

    यदि आप सरकारी कर्मचारी, रक्षा बलों में सेवारत, या किसी सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) में कार्यरत हैं, तो आपकी Service Book/Service Record में नाम की सही व अद्यतन एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। गलत स्पेलिंग, विवाह के बाद सरनेम परिवर्तन, या दस्तावेज़ों में अलग-अलग नाम होने पर सेवा पुस्तिका में नाम सुधार अनिवार्य हो जाता है।


    Service Record में नाम सुधार क्यों ज़रूरी है?

    • वेतन, पेंशन, PF/EPF, ग्रेच्युइटी में देरी/त्रुटि से बचाव

    • पदोन्नति (Promotion) या ट्रांसफ़र में औपचारिक अड़चनें न आएँ

    • सेवानिवृत्ति के बाद लाभ लेने में बाधा न हो

    • सभी पहचान दस्तावेज़ों से रिकॉर्ड मैच हों


    आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

    • Gazette Notification – कानूनी प्रमाण (Legal proof)

    • Application Letter – विभाग/कार्यालय के फ़ॉर्मेट में

    • Affidavit (यदि विभाग माँगे) – पुराने/नए नाम का विवरण

    • ID Proofs – Aadhaar, PAN, Voter ID, Passport इत्यादि

    • Service Book/Employee ID की प्रति/विवरण


    स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया: Service Book में Name Change

    चरण 1: Gazette Notification प्राप्त करें

    1. स्टाम्प पेपर पर अफिडेविट बनवाएँ—पुराना नाम, नया नाम और परिवर्तन का कारण लिखें।

    2. अफिडेविट, आईडी प्रूफ़, फ़ोटो और आवेदन फ़ॉर्म के साथ गजट विभाग में आवेदन करें
      (कई जगह CD/डिजिटल कॉपी भी माँगी जाती है).

    3. सामान्यतः 20–30 कार्यदिवस में नया नाम गजट में प्रकाशित हो जाता है।

    4. गजट की कॉपी ही आगे कानूनी प्रमाण मानी जाती है।

    चरण 2: विभाग/कार्यालय में आवेदन दें

    1. वर्तमान (या पूर्व) नियोक्ता/विभाग को औपचारिक आवेदन पत्र लिखें।

    2. आवेदन के साथ Gazette Notification की प्रति संलग्न करें।

    3. कुछ विभागों में वरिष्ठ अधिकारी से सत्यापन/फॉरवर्डिंग आवश्यक होती है।

    4. रक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में विभागीय नियम अलग हो सकते हैं—अपने विभाग की विशिष्ट दिशानिर्देश देखें।


    क्या रिटायर्ड कर्मचारी भी Service Book में नाम बदल सकते हैं?

    हाँ। यदि सेवानिवृत्त होने के बाद भी पेंशन, PF/पहचान दस्तावेज़ों में नाम मिसमैच है, तो गजट कॉपी के आधार पर सेवा पुस्तिका/रिकॉर्ड में नाम संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।


    Gazette Notification क्या है?

    गजट भारत सरकार/राज्य सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है, जिसमें नाम परिवर्तन, नियुक्तियाँ, आदेश आदि सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। नाम परिवर्तन के मामलों में गजट कॉपी को सभी सरकारी विभाग वैध कानूनी प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं।


    महत्वपूर्ण नोट

    यदि आपकी सेवा पुस्तिका में नाम गलत/अधूरा है, तो Gazette Notification के माध्यम से नाम सुधार कराकर ही विभाग में अपडेट करवाएँ, ताकि वेतन/पेंशन/रिकॉर्ड में आगे कोई बाधा न आए।


    सहायता चाहिए? (CTA)

    Go Back
    All Blogs
    legal query logo
    Legal Suggestion
    WhatsApp Need Help? Popup Survey Form