भारत में पासपोर्ट में सरनेम जोड़ने की प्रक्रिया, दस्तावेज़ और नियम
भारत में पासपोर्ट में सरनेम (उपनाम) जोड़ना एक बहुत ही सामान्य मामला है। कई बार पुराने पासपोर्ट या शैक्षणिक दस्तावेज़ों में केवल पहला नाम दर्ज होता है, जबकि बाद में आधार, पैन या अन्य रिकॉर्ड में पूरा नाम (सरनेम सहित) उपयोग किया जाने लगता है। ऐसे में सभी दस्तावेज़ों में एकरूपता (uniformity) बनाए रखने के लिए पासपोर्ट में सरनेम जोड़ना आवश्यक हो जाता है।
यह ब्लॉग भारत में पासपोर्ट में सरनेम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया को आसान हिंदी में समझाता है।
पासपोर्ट में सरनेम जोड़ना क्या होता है?
सरनेम जोड़ने का अर्थ है पासपोर्ट में दर्ज नाम के साथ अंतिम नाम (Last Name / Surname) जोड़ना।
उदाहरण:
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RAHUL → RAHUL SHARMA
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ANITA → ANITA SINGH
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MOHD ALI → MOHD ALI KHAN
ध्यान दें:
सरनेम जोड़ना नाम सुधार (Spelling Correction) नहीं है, बल्कि इसे कानूनी रूप से नाम परिवर्तन (Name Change) माना जाता है।
क्या भारत में पासपोर्ट में सरनेम जोड़ने की अनुमति है?
हाँ। भारत सरकार पासपोर्ट में सरनेम जोड़ने की अनुमति देती है। इसके लिए पासपोर्ट री-इश्यू (Reissue) करना होता है।
सभी आवेदन Passport Seva के माध्यम से किए जाते हैं, जो भारत सरकार की आधिकारिक पासपोर्ट सेवा प्रणाली है।
क्या गजट नोटिफिकेशन जरूरी है?
हाँ, अधिकतर मामलों में गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य होता है, क्योंकि:
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नाम की संरचना बदल रही है
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नया सरनेम जोड़ा जा रहा है
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पासपोर्ट एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दस्तावेज़ है
बहुत ही सीमित मामलों में (जहाँ जन्म प्रमाण-पत्र और स्कूल रिकॉर्ड में पहले से सरनेम हो) गजट से छूट मिल सकती है, लेकिन रिजेक्शन से बचने के लिए गजट कराना सुरक्षित माना जाता है।
पासपोर्ट में सरनेम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
अनिवार्य दस्तावेज़
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वर्तमान पासपोर्ट (ओरिजिनल)
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नाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन
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आधार कार्ड (सरनेम सहित अपडेटेड)
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पैन कार्ड (सरनेम सहित अपडेटेड)
सहायक दस्तावेज़ (कोई एक)
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जन्म प्रमाण-पत्र
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10वीं / 12वीं की मार्कशीट
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विवाह प्रमाण-पत्र (यदि शादी के बाद सरनेम जोड़ा गया हो)
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नाम परिवर्तन का एफिडेविट (यदि आवश्यक हो)
सभी दस्तावेज़ों में नाम एक ही फॉर्मेट और स्पेलिंग में होना चाहिए।
पासपोर्ट में सरनेम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया
चरण 1: पासपोर्ट री-इश्यू के लिए आवेदन
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“Reissue of Passport” चुनें
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कारण चुनें:
Change in Existing Personal Particulars – Name Change
चरण 2: आवेदन फॉर्म भरना
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पूरा नाम सरनेम सहित भरें
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नाम गजट और आधार/पैन से बिल्कुल मैच होना चाहिए
चरण 3: शुल्क भुगतान
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सामान्य (Normal): ₹1,500
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तत्काल (Tatkal): ₹3,500
(36 पेज पासपोर्ट के लिए)
चरण 4: PSK अपॉइंटमेंट बुक करें
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नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र चुनें
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तारीख और समय तय करें
चरण 5: पासपोर्ट सेवा केंद्र पर विज़िट
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सभी ओरिजिनल दस्तावेज़ साथ ले जाएँ
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बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा
क्या पुलिस वेरिफिकेशन होगा?
✔ हाँ, सरनेम जोड़ना नाम परिवर्तन माना जाता है, इसलिए:
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अधिकतर मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है
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सफल वेरिफिकेशन के बाद ही पासपोर्ट जारी होता है
सरनेम जोड़ने में कितना समय लगता है?
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नॉर्मल प्रक्रिया: 20–30 कार्य दिवस
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तत्काल (Tatkal): 7–10 कार्य दिवस
(पुलिस वेरिफिकेशन पर निर्भर)
आम गलतियाँ जिनसे आवेदन रिजेक्ट होता है
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गजट नोटिफिकेशन न लगाना
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आधार/पैन अपडेट न होना
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फॉर्म और गजट में नाम अलग होना
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स्पेलिंग करेक्शन की कैटेगरी में आवेदन करना
जरूरी सुझाव
✔ पहले आधार और पैन में सरनेम अपडेट कराएँ
✔ गजट में वही नाम छपवाएँ जो पासपोर्ट में चाहिए
✔ सभी दस्तावेज़ों में नाम एक जैसा रखें
✔ आवेदन सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म जाँचें
स्पेलिंग सुधार और सरनेम जोड़ने में अंतर
| आधार | स्पेलिंग सुधार | सरनेम जोड़ना |
|---|---|---|
| प्रकृति | टाइपिंग गलती | नाम परिवर्तन |
| गजट | नहीं | हाँ |
| पुलिस वेरिफिकेशन | सामान्यतः नहीं | हाँ |
| समय | कम | अधिक |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्र.1: क्या पासपोर्ट में सरनेम जोड़ना संभव है?
हाँ, पासपोर्ट री-इश्यू के माध्यम से सरनेम जोड़ा जा सकता है।
प्र.2: क्या सरनेम जोड़ना नाम परिवर्तन माना जाता है?
हाँ, सरनेम जोड़ना कानूनी रूप से नाम परिवर्तन माना जाता है।
प्र.3: क्या सरनेम जोड़ने के लिए गजट जरूरी है?
हाँ, अधिकतर मामलों में गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य होता है।
प्र.4: कौन-से दस्तावेज़ लगते हैं?
वर्तमान पासपोर्ट, गजट नोटिफिकेशन, अपडेटेड आधार और पैन कार्ड।
प्र.5: पासपोर्ट सरनेम जोड़ने की फीस कितनी है?
₹1,500 (नॉर्मल) और ₹3,500 (तत्काल)।
प्र.6: प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
आमतौर पर 20–30 कार्य दिवस।
प्र.7: क्या पुलिस वेरिफिकेशन होता है?
हाँ, सरनेम जोड़ने के मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन होता है।
प्र.8: क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?
हाँ, आवेदन और फीस ऑनलाइन होती है; PSK विज़िट आवश्यक है।
प्र.9: क्या सरनेम जोड़ने के बाद पासपोर्ट नंबर बदलता है?
हाँ, री-इश्यू होने पर नया पासपोर्ट नंबर जारी होता है।
निष्कर्ष
पासपोर्ट में सरनेम जोड़ना भारत में कानूनी और सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। चूँकि यह नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है, इसलिए गजट नोटिफिकेशन, सही दस्तावेज़ और सही कैटेगरी में आवेदन सबसे महत्वपूर्ण हैं।
सही तैयारी के साथ यह प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकती है और सभी सरकारी दस्तावेज़ों में नाम की एकरूपता सुनिश्चित होती है।
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